Article 49 of the Constitution of India
राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण -
[संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन[ राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।
अन्य शब्दों में -
राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को, जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया हो, क्षति, विरूपण, विनाश, हटाए जाने, व्ययन या निर्यात से, जैसा भी मामला हो, सुरक्षित रखे।
0 Comments